Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2026 , ओडिशा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और राज्य में अपना घर बनाने में सक्षम नहीं नागरिकों के लिए पक्के मकानों के निर्माण हेतु तैयार की गई राज्य प्रायोजित आवास योजना। इस योजना के तहत, सरकार पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और अन्य आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना की पेशकश करके, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक के पास जीवनयापन के लिए जीवनयापन का साधन हो।
इस योजना की मदद से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे निवासी अपना घर बना सकते हैं और अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं। यदि आप एक आवासहीन निवासी हैं जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेजों के बारे में जानकर राज्य में एक स्थायी घर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल के साथ बने रहें।
ओडिशा अन्त्योदय ग्रह योजना क्या है?
Odisha Antyodaya Gruha Yojana, जिसे अमा गावं अमा विकास (AGAB) योजना के रूप में भी जाना जाता है। ये ओडिशा सरकार की एक पहल है जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देने और मौजूदा विकास बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए है। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और आवश्यक परियोजनाओं पर केंद्रित है जो स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करती है।
यह योजना शहरी गरीबो के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबो को गरीबी और जोखिम से बाहर निकालने के लिए लाभकारी स्वरोज़गार और कुशल मजदूरी रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इसका लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना और शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबधी समस्याओं को हल करना भी है।

Highlights of Odisha Antyodaya Gruha Yojana:
| योजना का नाम | अन्त्योदय ग्रह योजना |
| उद्देश्य | शहरी गरीबो को गरीबी और जोखिम से बाहर निकालना |
| किसके दुवारा जारी की गई | ओडिशा राज्य दुवारा |
| लाभार्थी | कच्चे घरों में रहने वाले ओडिशा के निवासी |
| वित्तीय सहायता | 1.2 लाख रूपये |
| पात्रता मानदंड | आर्थिक रूप से कमजोर महिला नागरिक |
| लॉन्च हुई | 30 मार्च 2025 |
| आधिकारिक वेबसाइट | ऑनलाइन (rhodisha.gov.in) |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण |
| हेल्पलाइन नंबर | 0674-6817777 |
पक्का मकान क्या है?
पक्का घर एक प्रकार का घर है जो सीमेंट ईंटों, पत्थरों आदि का उपयोग करके मजबूती से बनाया गया है। इस प्रकार के घर के नीचे छत आरसीसी सामग्री से बनी होती है। इस प्रकार के पक्के घर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वे प्राकृतिक और सांख्यिकीय आपदाओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं, और ये घर आसानी से नहीं टूटेंगे बल्कि लंबे समय तक चलेंगे, और कभी-कभी कई सालों तक।
Benefit of Antyodaya Gruha Yojana:
ओडिशा अंत्योदय ग्रह योजना का मुख्य लाभ ये हैं की यह राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराती है। यह योजना कच्चे घरो में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है।
मुख्य लाभ (Main Benefit)
- पक्के घर: Odisha Antyodaya Gruha Yojana मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवनशील मिल सके।
- वित्तीय सहायता: सरकार इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- महिला सशक्तिकरण: आवास इकाई को आमतौर पर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर आवंटित किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- बेहतर जीवन स्तर: पक्के घर मिलने से परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, स्वछता और सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना सामाजिक रूप से वंचित और कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे गरीबो और आभाव से उबर सके।
अंत्योदय गृह योजना शुरू की गई:
रिपोर्टों के अनुसार, ओडिशा सरकार ने 30 मार्च, 2025 को अंत्योदय गृह योजना शुरू कर दी है। इसलिए सभी बेघर लोग जो सफेद राशन कार्ड रखते हैं और योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और अंत्योदय गृह योजना के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और अपने रहने के लिए पक्का/मजबूत घर बनाने के लिए सरकार से वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना की पेशकश करके सरकार का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि जो नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उन्हें अपना पक्का मकान बनाने का अवसर मिल सके, जिससे वे कच्चे मकानों से निकलकर अपने पक्के मकानों में रह सकें, तथा पक्के मकान के रूप में जीवनयापन का साधन सुरक्षित कर सकें।
Eligibility Criteria
Odisha Antyodaya Gruha Yojana के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार हैं:
- आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जो आवेदक बेघर हैं या कच्चे घरों में रहते हैं, वे नए घर की मंज़ूरी के लिए पात्र होंगे यदि वे निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आते हैं।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) लाभार्थियों।
- ऐसे परिवार जिनमें मुख्य कमाने वाला सदस्य कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता वाला दिव्यांग हो।
- निम्न आय वर्ग के परिवार, जो पात्र हैं लेकिन किसी भी चल रही सरकारी ग्रामीण आवास योजना से वंचित रह गए हैं।
- ऐसे परिवार जिनके घर प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं जैसे आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हाथियों का आतंक, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद, कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याओं आदि से पूरी तरह/गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
- नदी/समुद्री बाढ़ के शिकार जिन्हें पुनर्वास/स्थानांतरण की आवश्यकता है।
- ऐसे परिवार जिन्हें राजमार्ग, सिंचाई परियोजनाओं आदि जैसी किसी सरकारी परियोजना की स्थापना के लिए पुनर्वासित/स्थानांतरित किया गया है।
- अभयारण्य/आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता है।
Objective of Odisha Antyodaya Gruha Yojana:
अंत्योदय गृह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना की पेशकश करके सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जो नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उन्हें अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिल सके, जिसके माध्यम से वे कच्चे घरों से बाहर निकल सकें और अपने स्वयं के पक्के घरों में रह सकें और पक्के घर के रूप में जीवन यापन का साधन सुरक्षित कर सकें।
कच्चा घर क्या है?
कच्चा मकान पक्के मकान का विपरीत होता है। इस प्रकार के मकानों में दीवारें और छतें स्थानीय रूप से उपलब्ध अस्थायी सामग्रियों जैसे मिट्टी, पुआल, बांस, प्लास्टिक पॉलीथीन आदि से बनी होती हैं। इस प्रकार के कच्चे मकान प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं, परिस्थितियों से आसानी से प्रभावित होते हैं और एक मिनट में टूट जाते हैं। इनकी अवधि पक्के मकानों की तुलना में बहुत कम होती है।
वित्तीय लाभ
इसके अंतर्गत अंत्योदय गृह सरकार 25 वर्ग मीटर के न्यूनतम कालीन क्षेत्र के साथ 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और यह वित्तीय सहायता चयनित लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण के लिए किश्तों के रूप में दी जाती है, जिसमें शौचालय क्षेत्र भी शामिल है।
किस्त जारी करने की प्रक्रिया:
इस योजना के अंतर्गत, नए मकान स्वीकृत करने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित निर्माण स्तरों पर किस्तों में 1.2 लाख रुपये की आवास सहायता का भुगतान किया जाएगा।
| किश्तों की संख्या | (स्तर राशि) | (रुपये में) |
| कार्य आदेश जारी होने के साथ | पहली किश्त | 40,000 |
| छत के स्तर तक पहुँचने पर | दूसरी किश्त | 65,000 |
| घर का निर्माण पूरा होने पर | तीसरी किश्त | 15,000 |
ध्यान दें कि किश्त सरकार द्वारा संशोधन के अधीन है
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्डi
- बैंक विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- फ़ोन नंबर
ओडिशा अंत्योदय गृह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ओडिशा अंत्योदय गृह योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को इन चरणों का पालन करना होगा:
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: ज़िला परिषद और पंचायत राज की देखरेख में पंचायत समितियाँ इस योजना के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- पात्र लाभार्थियों की पहचान: इस चरण में, पात्र लाभार्थियों की पहचान बीडीओ द्वारा की जाती है।
- दस्तावेजों की दोबारा जाँच: पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की दोबारा जाँच की जाती है।
- विवरण दर्ज करें: इस चरण में, विवरण आरएच पोर्टल में दर्ज किए जाते हैं।
- स्थानांतरण आदेश प्राप्त करें: इसके बाद, संबंधित अधिकारी किस्त से जुड़े निर्माण स्तर को जियो-टैग करता है, और बीडीओ निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) तैयार करता है।
- अन्य प्रासंगिक योजनाओं का लाभ उठाएँ: इसमें लाभार्थी अन्य प्रासंगिक योजनाओं (जैसे ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, उज्ज्वला) का लाभ उठा सकते हैं, यदि वे पात्र हैं और पहले से लाभ नहीं उठा रहे हैं।
- शर्त: इसके तहत, लाभार्थियों को स्वयं व्यक्तिगत या पारिवारिक भूखंडों पर मकानों का निर्माण करना होगा, जिसमें किसी ठेकेदार की भागीदारी नहीं होगी।
- वरीयता: इस चरण में, आवंटन अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम पर होता है; यदि अनुपस्थित है, तो यह संयुक्त या पुरुष मुखिया के नाम पर हो सकता है।
- सूची प्रस्तुत करना: कलेक्टर पात्र लाभार्थियों की सूची जनसंपर्क एवं विकास विभाग को प्रस्तुत करता है, और बीडीओ ऑनलाइन कार्य आदेश के साथ मकान को मंजूरी देता है।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
- लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित चरणों का पालन करके किया जाता है।
- कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत नए आवासों की स्वीकृति हेतु पात्र लाभार्थियों की सूची, उचित जाँच और औचित्य के बाद, जनसंपर्क एवं विकास विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- जनसंपर्क एवं विकास विभाग, कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त करेगा और संबंधित जिले को निर्णय से अवगत कराएगा।
- बीडीओ, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पात्र लाभार्थियों के पक्ष में आवास स्वीकृत करेगा।
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FAQs.
प्रश्न 1. किस राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की?
उत्तर. ओडिशा सरकार ने अंत्योदय गृह योजना शुरू की।
प्रश्न 2. क्या यह योजना केवल ओडिशा के नागरिकों के लिए उपलब्ध है?
उत्तर. हाँ, यह योजना राज्य भर के उन सभी गरीब नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास घर नहीं है।
प्रश्न 3. अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत क्या लाभ शामिल हैं?
उत्तर. ओडिशा सरकार राज्य के निम्न-मध्यम वर्ग के निवासियों को आवास सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें।
प्रश्न4. अंत्योदय गृह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर. ओडिशा के बेघर नागरिक जिनके पास अपना घर नहीं है और जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।